लखनऊ: महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ की घटना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाइाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।
दरअसल, महाकुंभ में भगदड़ की घटना को लेकर याचिका दायर की है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी, इस जनहित याचिका में राज्य सरकारों के लिए दिशानिर्देश, नीतियां और नियम बनाने की मांग की गई है ताकि भगदड़ जैसी घटना को रोका जा सके। फिलहाल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।