मैनपुरी में हत्या करके राइफल लूटने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 29 साल पहले वृद्ध की हत्या करके लाइसेंसी रायफल लूटने वाले दो लोगों को स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया ह
मृतक के भतीजे उमेंद्र सिंह ने गांव के ही राजेश उर्फ कल्लू, ललोरी पंडित निवासी नंदुलिया थाना बेवर, संतोष निवासी हमीरुपुर थाना विशुनगढ़ जिला कन्नौज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर राजेश और ललोरी पंडित को हत्या करने, लाइसेंसी रायफल लूटने, जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।