औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने आठ वर्ष पूर्व थाना दिबियापुर क्षेत्र से एक नाबालिग इंटर की छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेडख़ानी के दोषी युवक संदीप यादव को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़ित के भाई ने थाना दिबियापुुर में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 15 वर्षीया बहन इंटरमीडिएट की छात्रा है। उसकी बहन प्रतिदिन सुबह विद्यालय पढ़ने जाती थी और शाम को घर वापस आ जाती थी।