Kanpur News: टायसन के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर उसे पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने की बात कही गई, लेकिन कोई सबूत नहीं था। इस पर कोर्ट ने टायसन के खिलाफ दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर दिया।
कानपुर में पिंटू सेंगर हत्याकांड में सुनवाई के दौरान आरोपी मो. अयाज उर्फ टायसन ने सुबह कोर्ट में हाजिर होकर उसके एक जमानतगीर की ओर से जमानत वापस लेने की बात कहते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की अर्जी दी। कोर्ट ने उसे एक माह मेंं दूसरी जमानत दाखिल करने का मौका दे दिया। वह कोर्ट से बाहर निकला] लेकिन दोपहर बाद कोर्ट में पुकार लगाने पर हाजिर नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश पीयूष सिद्धार्थ ने उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।
अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। वहीं, अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि टायसन को पुलिस उठा ले गई। पिंटू सेंगर हत्याकांड की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुबह टायसन के जमानतगीर कपिल मिश्रा की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसने टायसन की दो लाख रुपये की जमानत ली है। जमानत में बैंक की एफडी लगाई है। उसे रुपयों की जरूरत है और बाहर भी जाना है इसलिए वह टायसन का जमानतगीर नहीं रहना चाहता। उसकी जमानत हटा दी जाए।
स्कूटी के परखच्चे उड़ गए
गंगा बैराज टी-प्वाइंट से घर वापस मुड़ने के दौरान बिठूर की ओर से आ रहे दो स्पोर्ट्स बाइक पर सवार चार युवकों ने स्टंटबाजी करते हुए स्कूटी को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और स्पोर्ट्स बाइक स्कूटी को समेटते हुए करीब 50 मीटर तक घसीटते ले गई।


