औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीकउद्दीन ने शहर में करीब ढाई साल पहले महिला यात्री से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया।कोर्ट ने कानपुर देहात के थाना डेरापुर के गांव बलाई बड़ी बिहार घाट निवासी प्राइवेट बस के हेल्पर चित्तीदार उर्फ कुंवर सिंह यादव को 10 साल की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अभियोजन के अनुसार महिला यात्री ने करीब ढाई साल पहले पहले सदर कोतवाली में प्राइवेट बस के हेल्पर के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पीड़िता ने बताया था कि 22 मार्च 2023 को वह जालौन स्थित अपनी ससुराल जा रही थी।
रास्ते में कानपुर के आगे सचेंडी उतर गई। वहां बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान शाम करीब सात बजे एक प्राइवेट बस रुकी। वह उसमें बैठ गई। रात साढ़े आठ बजे बस औरैया पहुंची। वहां हेल्पर ने रात होने का हवाला देकर महिला से रुकने की बात कही। विश्वास में आकर महिला यात्री बस में रुक गई।
रात करीब एक बजे बस का हेल्पर उसके पास पहुंचा और अश्लील हरकतें करने लगा। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर धमकी देकर वहां से भाग गया। सुबह महिला यात्री थाने पहुंची और हेल्पर चित्तीदार उर्फ कुंवर सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चला। बुधवार को इसका निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। बाद में दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।


