Friday, February 13, 2026

Auraiya News: दहगांव प्रधान ने परिजन के खाते में डाले विकास के लिए आए 12.49 लाख

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औरैया। ग्राम पंचायतों की जांच में लगातार फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। विकास खंड भाग्यनगर की ग्राम पंचायत दहगांव में ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों के लिए आए 12.49 लाख रुपये परिजन के खातों में डाल दिए।शिकायत पर हुई जांच में पुष्टि होने के बाद डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान प्रतिमा पाल के अधिकार सीज करने का नोटिस जारी किया है।

ग्राम पंचायत दहगांव के गांव कमालपुर निवासी राकेश पाल, सुभाष पाल समेत अन्य लोगों ने डीएम से ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायत की थी। डीएम ने जांच के लिए जिला उद्यान अधिकारी और सहायक अभियंता आरईडी की संयुक्त समिति का गठन किया था।जांच अधिकारियों ने गांवों में जाकर विकास कार्यों की पड़ताल की। साथ ही ग्राम पंचायत के खाते से किए गए भुगतान भी जांचे। इसमें सामने आया कि ग्राम प्रधान प्रतिमा पाल और पंचायत सचिव रविंद्र प्रताप ने नियम विरुद्ध तरीके से विकास कार्यों के लिए आई धनराशि के भुगतान में अनियमितता बरती। करीब 12.49 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य शिव सिंह, सुमित पाल, प्रेमचंद आदि के खातों में किया गया।

इसके अलावा 1.84 लाख रुपये हैंडपंप मरम्मत व रीबोर के नाम पर भी भुगतान किया गया। उन्होंने यह कार्य कहां कराए जांच के दौरान इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान प्रतिमा पाल को अधिकार सीज करने का नोटिस जारी किया है। उनसे साक्ष्य समेत 15 दिन में जवाब मांगा गया है। साथ ही पंचायत सचिव को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

15 दिन में साक्ष्य समेत जवाब न देने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव के विरुद्ध भी निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई हो सकती है।
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मौजूदा वित्तीय वर्ष का मामला

गांव की सरकार को पांच साल पूरे होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में गांवों में इन पांच सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर कई शिकायतें अफसरों की टेबल पर पहुंच रही हैं। मामले की गंभीरता को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जांचें कराई जा रही हैं। दहगांव का मामला मौजूदा वित्तीय वर्ष का ही है।
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परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को नहीं हो सकता भुगतान
पंचायती राज एक्ट के अनुसार ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव द्वारा अपने परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार को कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है। अगर वह उनसे कोई कार्य भी कराते हैं तो भी यह भुगतान शासकीय धनराशि का दुरुपयोग ही माना जाएगा। इसमें जिलाधिकारी प्रधान के अधिकार सीज करने के साथ ही भुगतान की गई धनराशि की भी वसूली करा सकते हैं।

दहगांव में प्रधान के परिवारीजनों के खाते में रुपये भेजने की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी की ओर से ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव को भी नोटिस दिया गया है। जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
-श्रीकांत यादव, डीपीआरओ औरैया

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