इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राखी चौहान की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी हसनैन को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसकी आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी ।25 जनवरी 2024 को थाना बलरई थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय किशोरी सुबह करीब पांच बजे अपने घर से गायब हो गई थी। किशोरी की मां (वादिनी) ने शिकायत दर्ज कराई कि उसी सुबह करीब छह बजे आरोपी हसनैन ने लड़की के चाचा को फोन कर बताया कि उनकी भतीजी इटावा आ गई है। जब परिवार वाले इटावा और जसवंतनगर में उसे तलाशने पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली और आरोपी का फोन भी बंद आने लगा।
Etawah News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में 20 साल की सजा


