इटावा। एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में गैंगस्टर को पांच साल की कैद व पांच हजार का जुर्माना लगाया।
थाना बसरेहर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामचंद्र दीक्षित ने बबलू उर्फ जितेंद्र निवासी भूटा रम्पुरा थाना चौबिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इसमें बताया कि आरोपी भौतिक लाभ के लिए एक सुसंगठित गैंग बनाकर मारपीट लूट व डकैती जैसे जघन्य अपराध करता था। उसका क्षेत्र में भय व्याप्त था। इसकी वजह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता था।
इटावा लूटपाट में गैंगस्टर को पांच साल की कैद


