हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक न हो पाने के मामले मेंअपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने पर अवमानना की कार्यवाही चलाए जाने की मांग की गई है।
यूपी पंचायत चुनाव: पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 19 मई मिली तारीख


