यह कार्रवाई FIR संख्या 307/2023 के तहत की गई, जो पुलिस स्टेशन सोपोर में UAPA की धाराएं 13, 18, 18B, 20, 23, 38, 39, इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धाराएं 7/25 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं 4/5 के अंतर्गत दर्ज है।
माजिद अहमद सोफी उर्फ बिसाती, पुत्र अली मोहम्मद सोफी, निवासी न्यू कॉलोनी सोपोर के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी वर्तमान में पाकिस्तान/पीओके से प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हैंडलर के रूप में कार्य कर रहा है और कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित तथा सहयोग प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
संपत्ति कुर्की की कार्रवाई सोपोर पुलिस द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, संबंधित राजस्व अधिकारियों तथा स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपन्न की गई। सोपोर पुलिस ने कहा कि वह आतंकवादी संगठनों के वित्तीय, लॉजिस्टिक और सहयोगी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आतंकवाद से जुड़े आरोपियों की संपत्तियों की कुर्की आतंकवाद की फंडिंग रोकने, आतंकी ढांचे को कमजोर करने तथा लोगों को गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से दूर रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, आतंक वित्तपोषण, आतंकियों को पनाह देने या किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्वों से दूर रहें।


