Saturday, June 20, 2026

Auraiya News: जेवर व नकदी लूटने में कोर्ट ने दिया परिवाद दर्ज का आदेश

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औरैया। अजीतमल थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने गांव के लोगों पर घर में घुसकर जेवर और नकदी लूटने का आरोप लगाया है।महिला का आरोप यह भी है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर पीटा। मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। अब मामले में कोर्ट ने घटना को परिवाद में दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव शहवाजपुर निवासी सपना देवी ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 16 मई 2026 की रात वह घर पर अकेली थी। आरोप है कि दीपू, अजीत, नौमी, अजय, सोनी, अजूबी और दो अज्ञात लोग घर में घुस आए। महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तमंचा सटाकर सोने का हार, चार चूड़ी, चांदी की करधनी, कमर की पेटी और घर में रखे 1.05 लाख रुपये लूटकर भाग गए।महिला ने 112 पर कॉल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। न्यायालय के आदेश पर अजीतमल पुलिस ने जांच की। उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने अपनी आख्या में बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में केवल साधारण चोटें हैं जो वारदात के एक दिन बाद कराई गई थीं।

न्यायाधीश महेश कुमार ने महिला के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में पीड़िता सपना देवी का बयान 20 जुलाई 2026 को दर्ज किया जाएगा।

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गैर-हाजिर रहने पर प्रार्थना-पत्र किया खारिज
औरैया। विशेष न्यायाधीश अदालत ने सुनवाई में लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए कुदरकोट थाना क्षेत्र निवासी साधना देवी के प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया है। न्यायालय में पेश पत्रावली के अनुसार, कुदरकोट थाना क्षेत्र की रहने वाली साधना देवी ने बृजेश, ओमवीर और बंटी के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दायर किया था।
मामले की सुनवाई 19 जून 2026 को तय थी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रार्थिनी साधना देवी पिछली कई तिथियों से लगातार न्यायालय में अनुपस्थित चल रही हैं। इसके अलावा, उनकी ओर से न तो कोई अधिवक्ता सुनवाई के लिए उपस्थित हुए और न ही समय मांगने के लिए कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र ही पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश महेश कुमार ने प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया।

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