अतीक की ₹110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, 20 बीघा जमीन पर प्रशासन का कब्जा
प्रयागराज। संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की करीब ₹110 करोड़ मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर की गई।
पुलिस के अनुसार, धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान पता चला कि अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित धन से असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर क्षेत्र में करीब 20 बीघा जमीन बेनामी तरीके से खरीदी थी। यह भूमि मदन लाल भारतीय के नाम दर्ज कराई गई थी, जबकि वास्तविक स्वामित्व अतीक अहमद का बताया गया।
जांच में सामने आया कि 44 आराजियों वाली इस भूमि की सरकारी कीमत करीब ₹47 करोड़ है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹110 करोड़ आंका गया है। विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।
आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने भूमि को अपने कब्जे में लेकर एयरपोर्ट थाना प्रभारी को कुर्क संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है। साथ ही राजस्व विभाग को अभिलेखों में कुर्की दर्ज करने और संपत्ति के क्रय-विक्रय अथवा किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।


