*अपनी सिम दूसरे को देने या फर्जी आईडी इस्तेमाल करने पर होगी 3 साल की जेल : लगेगा ₹50 लाख जुर्माना*
दूरसंचार विभाग ने एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी है कि फर्जी आईडी से सिम लेने, अपनी सिम दूसरों को देने या मोबाइल का IMEI बदलने पर 3 साल की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना होगा। छत्तीसगढ़ में हुए साइबर फ्रॉड के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। सरकार ने नागरिकों से ‘संचार साथी’ पोर्टल पर अपने नाम दर्ज सिम की जांच करने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे 30 नवंबर 2026 तक अपने सिस्टम को इस सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह जोड़ लें।


