Tuesday, April 8, 2025

ब्लाऊज देने में की देरी तो बुटीक पर लगा 15,000 रुपए का जुर्माना

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नेशनल डेस्क : धाराशिव जिले की कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर बुटीक को 15000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही बुटीक महिला को एक ब्लाऊज मुफ्त में देगा, यह भी निर्देश दिया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन) के अध्यक्ष किशोर वांदे और सदस्य वैशाली बोरडे ने 15 जुलाई को यह फैसला सुनाया है।

यह है मामला

जानकारी के अनुसार यह मामला एक साल पुराना है। स्वाति कस्तूरी नाम की एक महिला ने धाराशिव में मार्टिन बुटीक को 2 ब्लाऊज तैयार कर देने का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर महिला ने 13 जनवरी 2023 को दिया था। इसका पूरा कॉस्ट बुटीक ने 6300 रुपए बताया था। इस पर स्वाति ने 3000 रुपए का भुगतान भी कर दिया था। इसके बाद बुटीक की ओर से दिए गए समय के अनुसार 25 जनवरी 2023 को स्वाति को सिर्फ एक ब्लाऊज बनाकर दिया गया, जबकि बात दोनों ब्लाऊज देने की हुई थी।

इसके बाद बुटीक मालिक ने दूसरा ब्लाऊज 1 फरवरी को देने का वादा किया। इसके बाद भी उस समय तक दूसरा ब्लाऊज बनाकर नहीं दिया गया। इसके बाद महिला कस्टमर ने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार बुटीक को उसका ब्लाऊज बनाकर देने को कहा, लेकिन बुटीक की मालिक नेहा संत ने दूसरा ब्लाऊज देने से इंकार कर दिया। साथ ही वह ब्लाऊज नहीं देने के पीछे कोई भी संतोषजनक वजह नहीं बता सकी।

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