Thursday, November 21, 2024

Auraiya: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष कैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र से छह वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी घनश्याम सिंह को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपहरण में सहयोग करने के दो दोषी शंकर सिंह व गंभीर सिंह को पांच वर्ष के कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई कि 15 जनवरी 2018 की दोपहर 12 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री कोचिंग में पढ़ने की बात कहकर नेबिलगंज निकली थी। आरोपी घनश्याम राजपूत निवासी भीखेपुर अजीतमल उसे बहला-फुसलाकर ले गया।
इसमें शंकर सिंह व वंशी का सहयोग रहा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने घनश्याम सिंह को सात वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहयोगी वाले शंकर सिंह व गंभीर सिंह को पांच-पांच वर्ष की सजा व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। तीनों सजा पाए अधिवक्ताओं को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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