औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पुराने छेड़खानी के मामले में न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने फैसला सुनाया। शुक्रवार को उन्होंने दोषी कमरुद्दीन को चार वर्ष की सजा दी। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया था कि 16 जुलाई 2019 की सुबह साढ़े छह बजे वह घर के बाहर दरवाजे पर बैठी थीं। तभी फफूंद के अमीरगंज का निवासी कमरुद्दीन वहां आया और उसे पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए, और उसे बचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचक ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय को पेश किया।


