Sunday, February 15, 2026

प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला

यह भी पढ़े

प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को तलब करना ट्रायल कोर्ट की शक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग आंख मूंदकर नहीं किया जा सकता। तलब करने के लिए गवाही में पर्याप्त बल होना आवश्यक है। यह टिप्पणी चंदौली के एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई।

 

 

- Advertisement -
Ads

ट्रेंडिंग न्यूज़

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisement

अन्य खबरे