औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी दिबियापुर थाना के गांव उमरी निवासी सोनू को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना पांच वर्ष पहले हुई थी।दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार पांच सितंबर 2020 की दोपहर एक बजे 12 वर्षीय बेटी कक्षा नौ की छात्रा कोचिंग पढ़ने कस्बा दिबियापुर पैदल जा रही थी। रास्ते में गांव उमरी निवासी आरोपी सोनू बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से भाग गया था। मंगलवार को दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
Auraiya News: छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद की सजा


