Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में ओझा और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 9 साल पुराना है। अदालत ने दोनों दोषियों पर अलग-अलग 1 लाख 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने 27 अप्रैल 2017 को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाने में लिखित तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी।
महिला ने पुलिस को बताया था कि वह विवाहित है और 2 बच्चों की मां है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह 3-4 दिन पहले चंदौली स्थित अपने मायके आई थी, और वह कुछ दिनों से बीमार थी। पीड़िता के अनुसार, बीमारी के उपचार के लिए 26 अप्रैल 2017 को उसका भाई लालू शर्मा उर्फ जनार्दन शर्मा उसे रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के झपरी गांव निवासी ओझा जगदेव शर्मा उर्फ जयदेव शर्मा (55) के पास ले गया था।


