निरीक्षण के दौरान दुकान पर बिक्री के लिए रखे 10 किलोग्राम सड़े-गले अनानास और 2 किलोग्राम अनार पाए गए। जिन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। कार्रवाई के दौरान मिक्स्ड फ्रूट जूस का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छता और मानकों की अनदेखी पर प्रतिष्ठान के खाद्य पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा। फ्रूट जूस की दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है। नमूना भी भरा गया है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास और अनिल कुमार संखवार शामिल रहे।
न्यू फ्रूट जूस सेंटर पर छापा: सड़े-गले फल कराए गए नष्ट


