गाजियाबाद : गाजियाबाद में कुत्तों के हमले पिछले दिनों में काफी बड़े हैं । जिसको लेकर गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है । बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों , नगर आयुक्त और मेयर ने प्रस्ताव पास किया है कि पिटबुल , रॉटविलर व अन्य खतरनाक प्रजाति के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अब नगर निगम द्वारा नहीं किया जाएगा। वहीं , जिन लोगों के पास खतरनाक प्रजाति के कुत्ते हैं , उन लोगों को 2 महीने का समय दिया गया है कि वह अपने कुत्तों का टीकाकरण करवा लें । उसके बाद अगर किसी के पास इस प्रजाति का कुत्ता मिलता है । उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ दंड के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । पशु चिकित्सक अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि बीते कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं , जहां खूंखार नस्ल के कुत्तों जैसे पिटबुल , रॉटबिलर आदि ने अपने मालिकों पर भी अटैक किया है । साथ ही उनको बुरी तरह काटा है । बीते दिनों लखनऊ में इसकी वजह से एक महिला की जान भी चली गई थी । बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इन पर बैन लगाया जाए। बैन लगाने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा कि इस बीच में वह इन कुत्तों की नसबंदी करा लें । दो महीने बाद इन कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा । साथ ही यहां किसी भी तरह की ब्रीडिंग भी नहीं होगी ।बता दें कि इससे पहले बुधवार को पिटबुल कुत्ते ने 11 साल की बच्ची पर हमला किया था । इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के रामप्रस्थ ग्रीन कैम्पस स्थित सिविटेक सोसायटी में 11 वर्षीय बच्ची पिटबुल ने दोनों पैरों में काट लिया । बच्ची की मां के अनुसार पिटबुल उसके मालिक की लापरवाही के चलते फ्लैट का दरवाजा खुला रहने के कारण घर से बाहर आ गया था । गाजियाबाद से पहले कानपुर में भी नगर निगम खतरनाक नस्ल के कुत्तों पिटबुल , अमेरिकन बुली और रोट विलर जैसे खतरनाक कुत्तों पर बैन लगा चुका है ।
लखनऊ डेस्क सम्पादक- श्याम जी