नई दिल्ली : दिवाली व छठ पूजा के चलते सभी रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है. दूर रहकर नौकरी करने वाले दिवाली पर अपने घर पहुंचने के लिए छटपटा रहे हैं. ऐसे लाखों यात्री ऐसे भी हैं जो अपने घर के लिए दिवाली का पूरा सामान ट्रेन से ले जाने का ही प्लान कर रहे हैं. तो ऐसे यात्रियों के लिए ये खबर थोड़ी परेशान करने वाली होगी. क्योंकि रेलवे ने यात्रा के दौरान अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है. हालाकि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर अन्य दिनों भी पाबंदी रहती है. लेकिन खासकर दिवाली के मौके पर यात्री पटाखे खरीदकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे ने कार्रवाई का मन बना लिया है।खानी होगी जेल की हवा रेलवे गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी यात्री दिवाली पर पटाखे या अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा पाएगा. क्योंकि रेलवे ने नियमों का उलंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किये हैं. क्योंकि किसी एक यात्री की वजह से कई बार अनहोनी हो जाती है. जिसका खामियाजा अन्य यात्रियों को भी भुगतना पड़ता है. गाइडलाइन के मुताबिक रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 के मुताबिक “ट्रेन में खतरनाक और अप्रिय सामान लेकर चलना मना है” एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के अनुसार दंडनीय है. रेलवे ने नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज कराने का भी प्रावधान किया है. ताकि यात्रियों सुरक्षित यात्रा मुहैया कराई जा सके(011-23303982.बिक्री के लिए भी ले जाते हैं पटाखे दरअसल, दिवाली के अवसर लोग पटाखे चलाकर जश्न मनाते हैं. ऐसे में कुछ यात्री अपने घर जाने के लिए पटाखे सहित कई ज्वलनशील पदार्थ भी साथ लेकर चलते हैं. यही नहीं कुछ पटाखा व्यापारी तो नियमों को ताक पर रख छोटे कस्बों से बड़े शहरों में बिक्री के लिए पटाखे ट्रेन से ले जाते हैं. जिससे बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है. इस बार मामले को गंभीरता से लेते हुए IRCTC ने नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किये हैं. साथ ही ऐसी किसी भी सूचना के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किये हैं. यदि किसी व्यक्ति को स्टेशन या ट्रेन में कोई भी पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ मिले तो आप दिए गए नंबरों (011-23303982, 011-23303983 और 011-23303748) पर कॉल करके सूचित कर सकते हैं.अन्य क्या सामान है बैन रेलवे के मुताबिक पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर,, थर्मिक वेल्डिंग, सिगरी और स्टोव, एसिड, पेट्रोल, केरोसीन, ड्राय ग्रास/लीव्स आदि लेकर यात्रा करने पर पूरी तरह से पाबंदी है. यदि कोई भी यात्री नियमों का उलंघन करता है तो सेक्शन 164 के तहत तीन साल की कैद और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए दिवाली पर किसी भी परेशानी से बचने के लिए यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा सामान रेल में लेकर न चढ़ें, जिस पर पाबंदी हो।
डेस्क संपादक: श्यामजी