EVM-VVPAT मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनायान बैलेट से चुनाव-न EVM और VVPAT का 100 फीसदी मिलान, सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका
EVM-VVPAT मामले में सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ईवीएम पर मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए उसके वोट और VVPAT की पर्चियों की 100 प्रतिशत गिनती करवाई जानी चाहिए.
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों के साथ वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों का मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने समेत सभी मांग खारिज कर दी हैं. उसने कहा कि हम दो निर्देश दे रहे हैं. सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाएं और कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएट पूरी तरह से चेक की जाएं. कई संगठनों ने याचिका दाखिल की थी कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाए. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले में सुनवाई की है