इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।
इस फैसले से विभाग द्वारा चल रही समायोजन प्रक्रिया पर रोक लग गई है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए हैं।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि समायोजन से जुड़ी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए और समायोजन प्रक्रिया में की गई गलतियों को सुधारने के लिए उचित कदम उठाया जाए।
यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन के लिए लागू नियम लास्ट कम फर्स्ट आउट को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध मना है। इसके तहत नया टीचर आने पर हर बार वरीयता में नीचे रहता है। ट्रांसफर पॉलिसी में बाहर हो जाता है। जबकि सीनियर टीचर लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनात रहता है।