Wednesday, March 12, 2025

घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यवसायिक में उपयोग करने पर होगीे सख्त कार्यवाही

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बाड़मेर, 16 दिसम्बर। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर (जिला रसद अधिकारी) बाड़मेर की अध्यक्षता में गैस एजेन्सी संचालको की बैठक हुई आयोजित, जिसमे हाल ही मे जोधपुर जिले के भुंगरा गांव मे गैस सिलेण्डर से हुई दुखान्तिका के मध्यनजर समस्त गैस एजेन्सी संचालको, मैरिज गार्डन, रिसार्ट आदि के प्रतिनिधियो को घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यवसायिक में उपयोग होने, गैस एजेन्सी के रजिस्टर्ड गाडी से सप्लाई नही करने, अवैध रूप से गैस भण्डारित एवं रिफील्लिंग करने की शिकायत पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने गैस एजेसी संचालको को सूचित किया कि जिले के उपभोक्ताओ को गैस सिलेण्डरो से होने वाली हानियो से जागरूक करने हेतु घर-घर पेम्पलेट वितरित करने तथा परिवहन करने वाले वाहनो पर उपभोक्ताओं का जागरूकता के संबंध में ऑडियो प्रसारित करवाने हेतु निर्देशित करने को कहा।
इस दौरान उन्होंने जिले के समस्त उपभोक्ताओं को जनहित में सूचित करते हुए कहा कि गैस सिलेण्डर में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर 1906 पर शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है।
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