लखनऊ- पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर सुनवाई, इलाहाबाद HC की लखनऊ पीठ में सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार से जवाब मांगा, राज्य निर्वाचन आयोग से कोर्ट ने जवाब मांगा, बैलेट पर केवल चुनाव चिह्न होने पर आपत्ति, नाम न होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति, नोटा न होना बताया अधिकारों का उल्लंघन, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी


