उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाले प्रवेश को लेकर शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, आरटीई के अंतर्गत आवेदन करते समय बच्चों का आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के तहत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जिन स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित है, वहां यह व्यवस्था प्रारंभिक कक्षा से ही लागू होगी और चयनित बच्चों को कक्षा आठ तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
UP: आरटीई प्रवेश के लिए दर्ज होगा आधार नंबर…जिलों में डीएम की निगरानी में होगी पूरी प्रवेश प्रक्रिया




