औरैया। स्वास्थ्य बीमा के तहत इलाज के बाद 58,145 रुपये की प्रतिपूर्ति नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को रकम ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं।शहर के पुराने बजाजा निवासी अर्पण कुमार पुरवार ने स्वयं, पत्नी और बेटे के लिए पांच लाख रुपये के कवर वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। इसके लिए 15,617 रुपये प्रीमियम जमा किया था। अक्तूबर 2024 में कानपुर के फॉर्च्यून अस्पताल में इलाज के दौरान 58,145 रुपये खर्च हुए। कैशलेस उपचार से इन्कार के बाद अर्पण ने प्रतिपूर्ति का दावा किया, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया।
बीमा कंपनी को झटका, ब्याज समेत लौटाने होंगे 58 हजार रुपये


