औरैया। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित एक आयरन स्टोर की दुकान पर नौकरी करने वाले नीरज उर्फ अजय निवासी सराय बिहारी फफूंद ने सूने मकान का फायदा उठाकर वृद्ध दुकान मालिक की हत्या कर तिजोरी साफ कर दी थी। गुरुवार को इस मामले की विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सैफ अहमद ने दोषी हत्यारे व लुटेरे नौकर नीरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 85 हजार का अर्थदंड पर लगाया गया।घटना छह वर्ष पुरानी है। वादी मयंक पुरवार ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी यमुना रोड पर जिला सहकारी बैंक के सामने आयरन की दुकान है। उस दुकान पर वादी के पिता सुभाष चंद्र पुरवार निवासी बदनपुर बैठते हैं। 16 जून 2019 की शाम वह बाहर गया था। घर पर सुभाष पुरवार अकेले थे। नौकर नीरज दुकान पर काम व घर की देखरेख करता था।
मयंक ने नौकर नीरज उर्फ अजय पर लूट व हत्या करने का शक जताते हुए रिपोर्ट कराई। पुलिस ने विवेचना कर नीरज को गिरफ्तार किया व उसके पास से लूटे रुपये भी बरामद किये। आरोप पत्र के बाद यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में चला।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने नौकर नीरज उर्फ अजय को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर से अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि मृतक के विधिक वारिसान को दिए जाने का आदेश दिया। दोषी नीरज को सजा सुनाने के बाद इटावा जेल भेज दिया गया।


