लखनऊ-कार की समय पर डिलीवरी न देने का मामला, मामले में 12 साल बाद आया बड़ा फैसला ,जिला उपभोक्ता आयोग ने 1 लाख का लगाया जुर्माना,सनी टोयोटा, टोयोटा कंपनी पर जुर्माना लगाया,परिवादिनी सुनीता त्रिवेदी को क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश, 9% वार्षिक ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति देने का आदेश ,वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये भी चुकाने होंगे,कंपनी को अतिरिक्त 5,000 रुपये भी चुकाने होंगे,30 दिन में भुगतान न करने पर ब्याज लगाया जाएगा,दोनों रकमों पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा.


