औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर थाना क्षेत्र में दो साल पहले बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को अजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 19 फरवरी 2024 को एक गांव स्थित परिषदीय विद्यालय में पढ़ने गई थी। दोपहर में लंच के समय पप्पू उर्फ गजराज बालिका को रुपये का लालच देकर स्कूल के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मां के अनुसार बेटी दिमाग से कमजोर है, इससे उसमें सोच समझ कम है। स्कूल के शिक्षक व खाना बनाने वाली महिलाओं ने आरोपी को स्कूल के चक्कर लगाते देखा।
वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए गए। इसके बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।


