औरैया। सहायल थाना क्षेत्र में आठ साल पहले एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पीड़ित पिता ने सहायल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि दो जुलाई 2016 को सुबह लगभग पांच बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री शौच के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के पंकज ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और खेत में खींच ले गया। आरोप है कि उसके साथ बुरा काम किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला। बृहस्पतिवार को इसका फैसला सुनाया गया।