औरैया। गांव करमपुर निवासी आयुष चतुर्वेदी चार अगस्त को छोटे भाई अनुराग, मां, पत्नी के साथ शहर के कानपुर रोड स्थित रमाकांत स्वीट हाउस के पास कार में बैठे थे। नितिन उर्फ शिवम शुक्ला, अजुमन तिवारी व दो अन्य साथी वहां पहुंचे। कार के बोनट पर हाथ मारते हुए गाली-गलौज करने लगे। छोटे भाई के विरोध करने पर उसे मारपीट होते देख आयुष चतुर्वेदी कार से उतरे तो आरोपियों ने उनसे भी मारपीट कर दी। आरोप है कि कुछ देर बार आरोपी नितिन ने आयुष को मोबाइल फोन पर काॅल की। गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। आयुष का आरोप है कि नितिन के खिलाफ साल 2022 में पुलिस कर्मी के साथ गाली-गलौज के मामले में सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
परिवाद के संबंध में बैंक को समन भी भेजा गया लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष नीलकंठ सहाय ने इस संबंध में पिछले माह आदेश पारित किया कि बैंक परिवादी को दस्तावेज खोने की क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसान के लिए 20 हजार और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान करे।

